नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिससे जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ही देना होगा।
बता दें, पासपोर्ट के लिए कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, जिसमें रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,आधार कार्ड जरूरी है, लेकिन अब संशोधित हुए नियमों के अनुसार बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। जन्म प्रमाणपत्र, सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं से जारी किया जाता है। इनमें जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम, या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत अधिकारी शामिल हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है, तो आपकी जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा और इससे आपके पासपोर्ट आवेदन पर असर पड़ सकता है।
पासपोर्ट बनाने से पहले रखें ध्यान, बदल गया है ये नियम
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