फांसी या उम्रकैद… सिख विरोधी दंगे के मामले में सज्जन कुमार को सजा आज

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Sajjan Kumar sentenced today in anti Sikh riot case

नई दिल्लीः सिख दंगों (1984) से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद सज्जन कुमार की सजा का आज ऐलान होना है। सज्जन कुमार को इस मामले में दिल्ली का का राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका है। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर सिख विरोधी दंगों में पिता-पुत्र की हत्या का आरोप है।

सज्जन कुमार की सजा पर मंगलवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने बहस होगी। 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सज्जन कुमार आरोपी है। 1 नवंबर 2023 को कोर्ट ने इसी मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का बयान दर्ज किया था।

सज्जन कुमार ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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